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हाई कोर्ट का अहम आदेश, पेंशनरों को पेंशन पर दी बड़ी राहत, राज्य सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

Written by:Pooja Khodani
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हाई कोर्ट का अहम आदेश, पेंशनरों को पेंशन पर दी बड़ी राहत, राज्य सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

प्रयागराज, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है। वही राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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दअसल, पीडीए (praygraj development authority) के 2019-20 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे, लेकिन मई 2022 में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए अचानक इनकी पेंशन 3000 से 6000 रूपये कम कर दी गई। इसके बाद याचीगणों ने संबंधित विभाग एवं उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया लेकिन सुनवाई ना होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर अधिवक्ता हौसिला प्रसाद मिश्र ने बहस की।

इसके बाद न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चंद्र पांडेय व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि याचियों ने 2017 में ही इस आशय का वचन दिया था। शासनादेश 28 मई 2021 के आधार पर पेंशन में कमी की गई है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कहा कि विभाग अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त मामले पर अगली डेट 29 अगस्त लगाई है।

 

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