Wed, Jan 7, 2026

बिना आधार लिंक किए इस समय तक नहीं बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट, ओपनिंग डे की शर्तें लागू, जानें नियम

Written by:Diksha Bhanupriy
Published:
रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। चलिए इससे जुड़े नियम जान लेते हैं।
बिना आधार लिंक किए इस समय तक नहीं बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट, ओपनिंग डे की शर्तें लागू, जानें नियम

भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नए नियम लागू कर दिए हैं। 5 जनवरी से यूजर्स आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार लिंक किए बिना रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रेलवे ने कई सारे नियमों में बदलाव किया है। यह प्रतिबंध ट्रेन की डिपार्चर डेट से 7 दिन पहले खुलने वाली बुकिंग पर लागू होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके।

5 जनवरी से नए नियम

रेल मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से बदलाव लागू किया जाता है। एकदम सारे नियम लागू नहीं किया जा रहे ताकि यूजर्स को प्रक्रिया समझने का समय मिल सके। पहला चरण 29 दिसंबर से शुरू हुआ था और दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू हुआ है। इसका तीसरा चरण 12 जनवरी से लागू होगा।

किस चरण में क्या

29 दिसंबर से शुरू हुए पहले फेज में यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बुकिंग नहीं कर पाए थे। दूसरे फेज में यानी 5 जनवरी से सुबह 8 बजे से 4 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। तीसरा फेज 12 जनवरी को शुरू होगा। इस दौरान सुबह 8 बजे से आधी रात तक इस तरह के अकाउंट की टिकट बुकिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी।

फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने की कोशिश

रेलवे द्वारा ये कदम मुख्य रूप से फर्जी अकाउंट और दलालों द्वारा की जाने वाली बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाए गए हैं। ओपनिंग डे पर अधिक से अधिक ओरिजिनल यात्रियों को वो कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश से ये सब किया जा रहा है। इससे आम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान अवसर मिल सकेंगे और सॉफ्टवेयर से होने वाली हेराफेरी पर लगाम लगेगी।