इस बैंक पर RBI ने लगाए कई प्रतिबंध, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 10 हजार से अधिक राशि

RBI

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-operative Bank Ltd) पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। इसके तहत बैंक के ग्राहक अब अपने ही खाते से 10,000 रुपये से ज्यादा राशि नहीं निकाल पाएंगे।

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ग्राहकों को इसकी जानकारी देने के लिए बैंक परिसर में आरबीआई के आदेश की कॉपी लगाई गई है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों के लिए ) के तहत ये प्रतिबंध छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। इसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि उसकी अनुमति के बिना बैंक न तो कोई लोन देगा और न ही किसी तरह का एडवांस। वहीं किसी के लोन का नवीनीकरण भी बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। बैंक में किसी तरह के निवेश, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री और किसी तरह की देनदारी लेने पर भी रोक रहेगी। वहीं ग्राहकों के लिए भी निर्देश है कि वो बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए। 6 महीने बाद इसकी समीक्षा होगी और फिर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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