Unified Pension Scheme 2025 : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। देश में अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन लागू है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन चुनने अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तक है।इससे पहले केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन-से कर्मचारी कब और किन शर्तों पर VRS ले सकते हैं और इसके बाद उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा।ध्यान रहे यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में शामिल हुए है।
जानिए UPS में क्या रहेंगे VRS के नियम
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, अगर UPS का विकल्प चुनने वाले किसी कर्मचारी ने 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी की है तो वह वीआरएस ले सकता है. इसके लिए कर्मचारी को अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखित नोटिस देना होगा। यह नोटिस रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले देना अनिवार्य होगा।अथॉरिटी ने तय समय सीमा के अंदर VRS देने या आवेदन रिजेक्ट पर कोई फैसला नहीं लिया तो एप्लीकेशन देने के 3 महीने बाद रिटायरमेंट अपने आप लागू हो जाएगा यानि कर्मचारी को तय तारीख पर नौकरी से रिटायर मान लिया जाएगा।
कित कर्मचारियों पर लागू होगा VRS, कितना रहेगा पेंशन बेनिफिट
- अगर कोई कर्मचारी VRS के लिए दिया गया नोटिस वापस लेना चाहता है तो उसे रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले लिखित आवेदन देना होगा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इजाजत भी लेनी होगी।
- उन कर्मचारियों पर नियम लागू नहीं होगा जो DoPT की स्पेशल VRS स्कीम के तहत नौकरी छोड़ रहे हैं।जो कर्मचारी स्वायत्त संस्थाओं या सरकारी उपक्रमों में स्थायी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा।
- UPS के तहत VRS लेने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनके कुल सर्विस पीरियड के आधार पर तय होगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम सर्विस की है, तो उसे प्रो-राटाआधार पर पेंशन बेनिफिट मिलेगा। 25 साल या उससे ज्यादा समय कर्मचारियों को पूरा गारंटीड पेंशन बेनिफिट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मिलेगा।
UPS में मिलते है ये प्रमुख लाभ
- Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
- Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
- Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
- Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।
- Gratuity: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे। यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के पहले यह लाभ केवल OPS वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा।
एनपीएस और यूपीएस के तहत ये निवेश विकल्प चुन सकेंगे
- डिफॉल्ट विकल्प: पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया निवेश पैटर्न।
- स्कीम जी: कम जोखिम और निश्चित रिटर्न के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश।
- LC-25: अधिकतम इक्विटी आवंटन 25%, 35 से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है।
- LC-50: अधिकतम 50% इक्विटी निवेश, जो 35 से 55 की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है।
- BLC (संतुलित जीवन चक्र): एलसी-50 का संशोधित संस्करण, जिससे कर्मचारी चाहें तो लंबी अवधि तक इक्विटी में निवेशित रह सकते हैं।
- LC-75: अधिकतम 75% इक्विटी निवेश, जो 35 से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे घटता है।







