
Neemuch News : नीमच में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुष्पा तिलगांम द्वारा अवैध तलवार रखने वाले तीन आरोपियों को 1 साल के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिन्हें धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत सजा सुनाई गई है। जिनमें रामकृष्ण उम्र 24 वर्ष और दिग्विजय सिंह उम्र 26 वर्ष दोनों ग्राम उगरान तहसील जीरन के रहने वाले हैं जबकि तीसरा आरोपी मदनलाल उम्र 30 वर्ष ग्राम छाछखेड़ी तहसील जीरन का निवासी है। आइए विस्तार से जानें…
2015 का मामला
दरअसल, मामला साल 2015 का है। जिसकी जानकारी देते हुए एडीपीओ कीर्ति शर्मा ने बताया कि नीमच सिटी में पदस्थ एसआई वी. डी. जोशी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भादवामाता-रेवली देवली के कच्चे रास्ते पर महिन्द्रा जीप में कुछ व्यक्ति के पास अवैध हथियार हैं। जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ मौकास्थल पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक वाहन के पीछे की सीट के नीचे से एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं अन्य आरोपीगण ईश्वर व सहीराम के कब्जे से पिस्टल मिली थी। बता दें कि गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे। जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
ऐसे मिली सजा
वहीं, प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपियों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। जिसपर आज फैसला सुनाया जा चुका है।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट
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Sanjucta Pandit
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.
मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।
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