
Neemuch News : नीमच में लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए 16 वर्षिय बालिका को टक्कर मारने वाले आरोपी को कोर्ट ने 1 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। बता दें कि पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आरोपी भानुप्रताप को धारा 304-ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आइए विस्तार से जानें…
2016 का मामला
दरअसल, मामला साल 2016 का है। जब 1 अक्टूबर को लगभग 03ः30 बजे ग्राम डसानी रोड पर तेजी गति से ट्रैक्टर चला रहा था। जिसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मृतका पूजा की साईकल को टक्कर मार दी। जिससे वो दूर जा गिरी और उसे गंभीर चोटें आईं। जिसे पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
SDOP ने दी ये जानकारी
मामले को लेकर एडीपीओ कीर्ति शर्मा का कहना है कि बच्ची की मौत के बाद मर्ग कायम करते आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 512/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। जिसपर आज फैसला सुनाया जा चुका है।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट
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Sanjucta Pandit
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.
मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।
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