
Neemuch News : नीमच न्यायिक मजिस्ट्रेट में 773 लीटर अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को 2 साल की सश्रम कारावास सुनाई गई है। साथ ही, 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बता दें कि दोनों आरोपी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के निवासी है। जिन्हें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत सजा सुनाई गई है।
2017 का मामला
मामले को लेकर SDOP रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना साल 2017 के मई महीने का है, जब बघाना थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले सेमार्डा-दारू रोड़ स्थित स्कूल के पास लोडिंग वाहन से 773 लीटर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब एवं बियर जब्त की गई। आरोपी शराब को प्रतापगढ़ डिपो से केसुंदा स्थित शराब की दुकान पर लेकर जा रहे थे जो कि राजस्थान से राजस्थान निर्धारित रूट से ले जानी थी लेकिन आरोपी उसे अवैध रूप से मध्यप्रदेश से होकर ले जा रहे थे।
लोडिंग वाहन जब्त
वहीं, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शराब व लोडिंग वाहन जब्त कर लिया गया था। साथ ही, उनके खिलाफ पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 87/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट
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Sanjucta Pandit
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.
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