खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई: नियमों की अनदेखी पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित, एक अन्य को नोटिस

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा और जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
Neemuch Collectorate

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नीमच जिले में मेडिकल स्टोर संचालकों की मनमानी और औषधि नियमों के उल्लंघन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में नियमों की अनदेखी करने वाले एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अन्य को नोटिस थमाया गया है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में मुख्य रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप और अनुसूची ‘एच’ (Schedule H) तथा ‘एच-1’ (Schedule H-1) श्रेणी की संवेदनशील दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है।

‘श्री श्याम केमिस्ट’ का लाइसेंस 6 दिन के लिए निलंबित

निरीक्षण दल ने मालखेड़ा (नीमच) स्थित मैसर्स श्री श्याम केमिस्ट पर छापा मारा, जांच के दौरान वहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, मौके पर कोई भी पंजीकृत फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं था और उसी की गैर-मौजूदगी में दवाओं का क्रय-विक्रय किया जा रहा था।औषधियों के क्रय-विक्रय से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेखों (रिकॉर्ड) का नियमानुसार संधारण नहीं किया गया था।

इन खामियों पर विभाग ने पूर्व में दुकान संचालक को ‘कारण बताओ सूचना पत्र’ जारी किया था। संचालक द्वारा तय समय में कोई संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर प्रशासन ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के तहत कड़ा कदम उठाते हुए संस्थान का दवा लाइसेंस छह दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

‘श्री भैरवनाथ मेडिकल’ को कारण बताओ नोटिस

छापामार कार्रवाई की इसी कड़ी में नीमच रोड, रघुनाथपुरा (सिंगोली) स्थित मैसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर भी जांच की गई। यहां भी बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दुकान संचालित होती पाई गई और दवाओं के रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं मिलीं। विभाग ने इस स्टोर के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो नियमानुसार इस दुकान के लाइसेंस को भी निलंबित या पूरी तरह निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी दवा विक्रेताओं को प्रशासन की सख्त चेतावनी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन और चेतावनी जारी की है, प्रशासन ने कहा है कि सभी दवा विक्रेता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और 1945 की नियमावली का सख्ती से पालन करें। मेडिकल स्टोर पर दवाओं का क्रय-विक्रय अनिवार्य रूप से केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जाए। अनुसूची ‘एच’ और ‘एच-1’ श्रेणी की दवाओं के रिकॉर्ड का पूरा हिसाब रखा जाए।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा और जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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