Rajasthan: कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, डीए-डीआर में 3% की वृद्धि, दिवाली बोनस का भी ऐलान, आदेश जारी

Rajasthan DA Hike: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा, भजनलाल सरकार ने महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरों में 3% की बढ़ोतरी, बोनस का भी ऐलान, नवंबर की सैलरी/पेंशन में मिलेगा बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ
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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भजनलाल सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत का लाभ मिलेगा।

नई दरें जुलाई 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर भी मिलेगा। इससे 7 लाख से अधिक कर्मचारी और  5 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।  इस संबंध में वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने  30 अक्टूबर 2026 को आदेश  भी जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के एरियर की राशि कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा की जाएगी। 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों की राशि GPF खाते में जारी होगी। साथ ही 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों की राशि GPF-2004 खाते में आगी। इसके अलावा स्वायत्तशासी निकाय/PSU/बोर्ड के कर्मचारियों की राशि GPF-SAB खाते में जमा होगी।

बढ़े हुए DA का नकद भुगतान 1 नवंबर 2026 से देय होगा, यानी नवंबर माह का वेतन जो दिसंबर 2026 को मिलेगा, उसमें 63 प्रतिशत DA जुड़कर आएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इस वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में करीब 500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि लेवल-1 से लेकर लेवल-24 तक के कर्मचारियों के लिए बढ़ने वाली राशि अलग-अलग होगी।

बोनस का भी ऐलान

भजनलाल सरकार ने राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपए तक एडहॉक बोनस देने का भी ऐलान किया है। बोनस की राशि संबंधित पात्रता और निर्धारित नियमों के आधार पर तय होगी। निर्धारित व्यवस्था के तहत बोनस की 75 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत रकम कर्मचारियों के GPF खातों में जमा की जाएगी। इस बोनस के कारण चालू वित्त वर्ष में करीब 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।

बोनस किसको मिलेगा?

  • जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 को नौकरी में थे और 1 अप्रैल 2026 को भी नौकरी में हैं।
  • पे लेवल L-12 या उससे कम वाले, या ग्रेड पे 4800 या उससे कम वाले कर्मचारी।
  • राज्य सेवा (State Service) के अधिकारी इसके पात्र नहीं हैं।
  • कर्मचारी ने 2025-26 में कम से कम 6 महीने लगातार नौकरी की हो। 12 महीने पर पूरा बोनस, 6-12 महीने पर आधा (Pro-rata) बोनस।

गणना कैसे होगी?

  • 31 मार्च 2026 को मिले वेतन के आधार पर गणना होगी।
  • अधिकतम वेतन सीमा 7000 रुपये महीना मानी जाएगी।
  • वेतन में बेसिक पे + पर्सनल पे + Deputation Allowance + डीए जुड़ेगा, मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं जुड़ेगा।
  • बोनस की राशि को नजदीकी रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

पैसा कैसे मिलेगा?

  • 75% राशि नकद मिलेगी। 25% राशि GPF खाते में जमा होगी।
  • 1 अप्रैल 2026 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को पूरा पैसा नकद मिलेगा।
  • अगर रिटायर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसके कानूनी वारिस को नकद मिलेगा।

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Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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