राजस्थान सरकार ने बिना वांछनीय योग्यता के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती दिखाई है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले आवेदक भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिए जायेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती-2025 में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं है उन्हें ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक विथड्रॉ करने का अंतिम अवसर दिया है। ऐसा न करने पर अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गलत जानकारी देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
आयोग द्वारा की गई रैंडम जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक योग्यता और अनुभव न होने के बावजूद आवेदन कर दिया है। आयोगके मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है जिनके पास केवल बीए, बीकॉम तथा बीएससी जैसी डिग्रियाँ हैं, जबकि संबंधित पदों के लिए इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री अनिवार्य हैं।
ये दंडात्मक कार्रवाई संभव
कानूनी कार्रवाईः- गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन वापस न लेना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है।
तीन साल का बैनः- यदि काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ उसे आगामी 3 वर्षों के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा।
विज्ञापित पद अनुसार यह है योग्यता
निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स):- 12 पदः- मैकेनिकल/प्रोडक्शन/पावर प्लांट या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ बॉयलर संचालन, मरम्मत या निरीक्षण में 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
निरीक्षक (कारखाना – रसायन) :- 1 पदः- बी.ई. (केमिकल) की डिग्री अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया
आयोग ने पहले 3 से 18 फरवरी तक आवेदन वापस लेने का लिंक खोला था, लेकिन कई संदिग्ध अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन वापस नहीं लिये गये है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान करते हुए अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया संबंधी फ्लो चार्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।






