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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पंचायत-निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के दिए निर्देश, OBC रिपोर्ट सौंपने की तारीख भी तय

Written by:Gaurav Sharma
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब 31 जुलाई तक चुनाव कराने होंगे, OBC रिपोर्ट 20 जून तक सौंपनी होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पंचायत-निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के दिए निर्देश, OBC रिपोर्ट सौंपने की तारीख भी तय

राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इन चुनावों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। जयपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हर हाल में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इसके साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सीटों के वर्गीकरण की महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपने के लिए OBC आयोग को भी सख्त समय सीमा दी गई है। आयोग को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट 20 जून से पहले राज्य सरकार को सौंपनी होगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया जा सके।

दरअसल, प्रदेश में लंबे समय से लंबित इन चुनावों के टलने के पीछे सबसे बड़ा कारण OBC सीटों का सही वर्गीकरण न हो पाना था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। कोर्ट ने इस जटिल मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए OBC आयोग के लिए रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 20 जून तय की है, जिससे सरकार को सीटों का उचित वर्गीकरण करने और चुनाव की तैयारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

चुनाव आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार

बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा को आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार की इस मांग का राज्य चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से समर्थन किया था। सरकार ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि OBC आयोग की रिपोर्ट आए बिना चुनाव कराना न तो वैधानिक रूप से उचित होगा और न ही व्यावहारिक रूप से संभव। रिपोर्ट के अभाव में OBC सीटों का सही वर्गीकरण (Classification) करना असंभव था। इन्हीं परिस्थितियों और चुनौतियों का हवाला देते हुए सरकार ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए 31 जुलाई तक का समय प्रदान कर दिया है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने इन चुनावों को लेकर निर्देश दिए हैं। इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को कुल 439 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एक विस्तृत फैसला सुनाया था। उस फैसले में राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में संपन्न करा लिए जाएं। हालांकि, उस समय तय की गई समय सीमा यानी 15 अप्रैल 2026 करीब आने तक भी OBC आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रशासनिक कारण भी थे, जिनकी वजह से राज्य सरकार तय समय पर चुनाव कराने में असमर्थ रही थी। इन्हीं कारणों के चलते सरकार को एक बार फिर अदालत का रुख करना पड़ा और चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा था। जिस पर अब अदालत ने यह नया और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस ताजा फैसले के बाद, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर से तेज होने की पूरी संभावना है। सभी की निगाहें अब OBC आयोग की रिपोर्ट और आगामी चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

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