रिश्वत के मामलें में आरोपी पटवारी को 4 साल की सजा

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Sagar -Patwari Punished in Bribery Case : सागर में रिश्वत लेने के मामलें में आरोपी पटवारी को 4 साल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आलोक मिश्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, मामला 6 साल पुराना है ।  वहीं सहआरोपी नारायण पटेल को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

यह था मामला 

25 मई 2017 को आवेदक गोविंद प्रसाद लोधी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी।उसेन बताया कि उसकी मां राधारानी ने ग्राम तिगाौड़ा में ताराबाई जैन से पुराना मकान खरीदा था। जिसका नामांतरण कराने के लिए वह तत्कालीन पटवारी अशोक अहिरवार के कई दिनों से चक्कर लगा रहे है, लेकिन पटवारी ने पहले तो काम नहीं किया और फिर रिश्वत की मांग कर दी, पटवारी ने नामांतरण के एवज में 2 हजार रुपए की मांग की। आवेदक की मां राधारानी ने रिश्वत की राशि देने से मना किया और लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने रणनीति बनाते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें अब फैसला सुनाते हुए आरोपी पटवारी और उसके साथी सहआरोपी को को सजा सुनाई गई गई है।

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