सिंगरौली जिले में कोयला परिवहन पर लगाए गए प्रशासनिक प्रतिबंध की खुलेआम अवहेलना करने के मामले में कलेक्टर गौरव बैनल ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन किए जाने पर एपीएमडीसी, टीएचडीसी, अडानी लॉजिस्टिक्स, अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड तथा सृष्टि लॉजिस्टिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में संबंधित वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट भी निरस्त किए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार, जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा 22 मई 2026 को आदेश जारी कर 23 मई सुबह 6 बजे से 24 मई दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से कोयला एवं फ्लाई ऐश के परिवहन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद प्रतिबंधित अवधि में कई कोयला लदे वाहन सरई और बरगवां क्षेत्र में संचालित होते पाए गए।
तहसीलदार की जाँच में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन मिला
तहसीलदार बरगवां की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई को सुबह लगभग 9 बजे चार कोयला लदे वाहनों को सरई, झुरही और उज्जैनी मार्ग से ग्राम मझौली स्थित रेलवे साइडिंग की ओर जाते समय पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि ये वाहन प्रतिबंध के बावजूद करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे और लगभग दो घंटे तक परिवहन कार्य में लगे रहे।
नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक्शन
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संबंधित परियोजनाओं और परिवहनकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश उल्लंघन को कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में नियमों के उल्लंघन पर बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।











