सरपंच को सार्वजनिक सभा में चोर कहने वाले BJP विधायक पर मानहानि का मुकदमा, 4 अगस्त को कोर्ट में पेशी का आदेश

सरपंच देवेन्द्र उर्फ़ दरोगा पाठक ने कहा कि विधायक राजेंद्र मेश्राम सत्ताधारी दल से है उनकी सरकार है, वे मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान कराई जाये।   
BJP MLA Rajendra Meshram

भारतीय जनता पार्टी के विधायक (BJP MLA) राजेंद्र मेश्राम के विरुद्ध जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया गया है, ये मुकदमा सिंगरौली सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं बंधा ग्राम पंचायत सरपंच देवेन्द्र उर्फ़ दरोगा पाठक ने दर्ज कराया है, कोर्ट ने विधायक मेश्राम को 4 अगस्त को पेशी पर आने का आदेश दिया है।

सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा के भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, सरई तहसील के गोड़बहरा में एक साल पहले स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित एक सभा में उन्होंने ग्राम बंधा के सरपंच देवेंद्र उर्फ़ दरोगा पाठक को चोर कह दिया था देवेंद्र पाठक की ओर से अधिवक्ता रामनरेश द्विवेदी ने एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर  

उल्लेखनीय है कि 1 वर्ष पहले  18 जून 2024 को  सिंगरौली जिले की सरई तहसील के गोड़बहरा में स्कूल चलो अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से सभा आयोजित की गई थी, सभा में विधायक राजेंद्र मेश्राम शामिल हुए थे, उन्होंने ग्राम बंधा के सरपंच देवेंद्र उर्फ़ दरोगा पाठक का नाम लेते हुए उन्हें चोर कह दिया, उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा आपके क्षेत्र में देवेंद्र कुमार उर्फ दरोगा पाठक है, जो कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काता है वह कंपनी से कमीशन चाहता है, वह 420 और चोर है उसका नाम चोर पाठक होना चाहिए, वह इलाके को लूट रहा है, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है।

सरपंच के अधिवक्ता ने कोर्ट में पेश किये साक्ष्य 

परिवाद दायर करने वाले दरोगा पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं उनके खिलाफ बोले गए विधायक के इस भाषण को सोशल मीडिया में भी प्रचारित किया गया था, जिसे कई लोगों ने सुना देखा था, देवेंद्र पाठक के अधिवक्ता ने कोर्ट में उस सभा में विधायक के भाषण की सीडी भी प्रस्तुत की  साथ ही सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन भी कराये जिसके बाद कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है, मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट डीपी. सूत्रकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356(2) के तहत अभियुक्त मानते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और 4 अगस्त को पेशी पर आने का आदेश दिया है ।

सरपंच पाठक ने पुलिस सुरक्षा की मांग की 

इस मामले पर कांग्रेस नेता सरपंच पाठक ने कहा कि विधायक मेश्राम हमारे विधायक हैं लेकिन उन्हें हमारे क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान नहीं है उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है हमने केवल कोल ब्लाक की जमीन के रेट बढ़ाने की मांग की थी जिसपर विधायक ने कंपनी का पक्ष लिया मैंने जनता के साथ इसका विरोध किया तो विधायक नाराज हो गए और मेरे लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, मेरा मेरे क्षेत्र में सम्मान है जिसे ठेस पहुंची है इसलिए मैं न्यायालय गया हूँ। पाठक ने विधायक से खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है।

सभा में ये कहा था विधायक मेश्राम ने 

[dgv_vimeo_video id=”1102762534″]

[dgv_vimeo_video id=”1102762641″]

सिंगरौली से राघवेन्द्र सिंह गहरवार की रिपोर्ट  

Atul Saxena
लेखक के बारे में
Atul Saxena

पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
Follow Us :GoogleNews