आजम खान को क्वालिटी बार मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से जल्द रिहाई संभव

आजम खान पर विभिन्न मामलों में करीब 96 मुकदमे दर्ज हैं। उनके वकील के मुताबिक, सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने में एक-दो दिन लग सकते हैं।
आजम खान को क्वालिटी बार मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से जल्द रिहाई संभव

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनके वकील मोहम्मद खालिद के अनुसार, आजम को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह जल्द ही रिहा हो सकते हैं।

मामला 2019 का है, जब सिविल लाइंस थाने में क्वालिटी बार पर कब्जे के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आजम ने 2014 में मंत्री रहते हुए क्वालिटी बार की जमीन को अपनी पत्नी के नाम मात्र 1200 रुपये मासिक किराए पर आवंटित किया था। बाद में एक अन्य जमीन 300 रुपये प्रति माह की दर पर दी गई, जिसमें अब्दुल्ला को सह-किरायेदार बनाया गया। पुलिस ने 10 साल बाद आजम को भी इस मामले में आरोपी बनाया था।

वकीलों ने हाईकोर्ट में दी दलील

आजम खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी थी और मुकदमा दर्ज होने के 10 साल बाद आजम को आरोपी बनाया गया। दूसरी ओर, अपर महाधिवक्ता ने आजम के आपराधिक इतिहास और उनके पद के दुरुपयोग का हवाला दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 अगस्त 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था और गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी।

विभिन्न मामलों में करीब 96 मुकदमे दर्ज

आजम खान पर विभिन्न मामलों में करीब 96 मुकदमे दर्ज हैं। उनके वकील के मुताबिक, सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने में एक-दो दिन लग सकते हैं। यदि कोई नई बाधा नहीं आई, तो आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। यह फैसला सपा नेता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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