शिक्षकों-कर्मियों के लिए अपडेट, अंतर्जनपदीय तबादले का आदेश जारी , अप्रैल से रजिस्ट्रेशन, ये रहेंगे नियम, ऐसी चलेगी पूरी प्रक्रिया

परस्पर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 11 अप्रैल तक होंगे। बीएसए कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 15 अप्रैल तक जमा करनी होगी।
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UP Primary School teachers transfer : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर्जनपदीय परस्पर तबादलों के संबंध में विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। इस आदेश के बाद अब शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का लाभ मिल सकेगा।

शिक्षको को तबादले के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए अंतिम तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि 15 मई को तबादला आदेश जारी होगा।तबादलों के रजिस्ट्रेशन से पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण उनके पद नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि का डिटेल 10 मार्च तक अपलोड करने होंगे।

UP Teacher Transfer : ऐसे चलेगी पूरी प्रक्रिया

  • 10 मार्च तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण उनके पद नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि का डिटेल अपलोड करने होंगे।
  • राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को 11 मार्च से 25 मार्च के बीच भेजना होगा।
  • 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी।
  • 15 अप्रैल से शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सभी प्राप्त आवेदनों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।
  • 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो चुके सभी आवेदन पत्र को जिला स्तरीय समिति की बैठक करके आगे की कार्रवाई के लिए मंजूरी ।
  • 26 अप्रैल से 10 मई तक सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ी बनाने की कार्रवाई होगी।
  • 15 मई को तबादला आदेश जारी होगा।
  • गर्मी की छुट्टियों में – कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • किसी भी कार्यकाल के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।
  • ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण व नगर सेवा संवर्ग से नगर में ही तबादला होगा।
  • केवल स्कूल से स्कूल में तबादला किया जाएगा।
  • एक बार तबादला होने पर शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
  • तबादला पाने वाले शिक्षक की उस जिले में वरिष्ठता सबसे नीचे मानी जाएगी।
  • यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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