यूपी में ड्रोन उड़ाया तो होगी जेल! मैनपुरी पुलिस सख्त, बिना अनुमति मिला ड्रोन तो सीधे FIR

एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना स्थानीय पुलिस की अनुमति के ड्रोन उड़ाता है, तो FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी भी तय मानी जाए।
यूपी में ड्रोन उड़ाया तो होगी जेल! मैनपुरी पुलिस सख्त, बिना अनुमति मिला ड्रोन तो सीधे FIR

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में ड्रोन नीति 2023 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल ही में ऐसी घटनाएं हुईं, जब रात में ड्रोन उड़ाकर अफवाहें फैलाई गईं और अराजकता की स्थिति बनी। इसके बाद से मैनपुरी पुलिस सतर्क हो गई है।

एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना स्थानीय पुलिस की अनुमति के ड्रोन उड़ाता है, तो FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी भी तय मानी जाए। ड्रोन से धार्मिक, सामाजिक आयोजन या सर्वे करने के लिए भी पहले इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया गया है।

जागरूकता अभियान भी चलेगा

मैनपुरी पुलिस सिर्फ कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाएगी। इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों, प्रधानों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, स्कूलों और कॉलेजों में बैठकें कर लोगों को बताया जाएगा कि ड्रोन उड़ाने के क्या नियम हैं और कैसे अनुमति ली जा सकती है।

सोशल मीडिया पर भी नजर

एसपी ने ये भी कहा कि अब जिले में सोशल मीडिया की निगरानी भी तेज़ कर दी गई है। किसी भी तरह की झूठी सूचना, वीडियो क्लिप या मैसेज वायरल करने पर FIR होगी। जरूरत पड़ी तो गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराएं भी लगाई जाएंगी।

एसपी ने की अपील

गणेश प्रसाद साहा ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को भी बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिलती है तो स्थानीय पुलिस या डायल 112 पर तुरंत सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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