उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों को लेकर नियम परिवर्तित किए हैं। यह नियम होली को लेकर जारी किए गए हैं। इसके तहत यात्रियों की भारी भीड़ वाले मार्ग चिन्हित किए जाएंगे। नए आदेश के तहत अब डिपो और बस स्टेशन से बस तभी चलेगी जब उसे मार्ग पर 60% यात्री होंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उच्च अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। रोडवेज बसों को 60% यात्रियों के साथ ही चलाया जाएगा और इसके लिए 28 फरवरी से 9 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने के बाद विभाग अपनी तैयार सूची का पुनः सर्वे करने में जुट गया है। यह देखा जा रहा है कि किस वर्ग पर अधिक सवारी आती है।
कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
परिवहन निगम द्वारा होली के दिन बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालकों, आउटसोर्स चालकों और संविदा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। इस थेरे एनी कर्मचारी 9 दिन उपस्थित रहकर प्रतिदिन 300 किलोमीटर बस चलाते हैं तो उन्हें 3600 रुपए एक मोस्ट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो लोग 10 दिन ड्यूटी करते हैं और लक्ष्य पूरा करते हैं उन्हें 4500 दिए जाएंगे। तय किए गए मानक से ज्यादा किलोमीटर चलने पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यशाला और डिपो के कर्मचारियों को 9 दिनों में 1800 रुपए और 10 दिनों में 2100 रुपए बोनस दिया जाएगा।
अधिकारियों का क्या कहना
इस बारे में अप रोडवेज लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने कहा कि होली पर उन्हें मार्गों पर बस चलाई जाएगी जिनका 60% से अधिक यात्री होंगे। इस आदेश को लेकर मार्गों की सूची उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद सभी सहायक छेत्री प्रबंधकों को तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है ताकि यात्रियों को और असुविधा ना हो।






