यूपी नई तबादला नीति 2025: कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 15 मई से 15 जून के बीच होंगे ट्रांसफर, ये रहेंगे नियम, जानें डिटेल्स

यूपी की नई तबादला नीति के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों का तबादला 15 मई से 15 जून तक किए जाएंगे।अधिकारियों का तबादला पिछले साल के नियमों के मुताबिक ही किया जाएगा.
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UP Transfer Policy 2025: मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ।वर्ष 2025-26 के लिए नई ताबदला नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश में 15 मई से 15 जून 2025 तक तबादले होंगे।नियुक्ति विभाग ने मंगलवार की शाम स्थानांतरण नीति संबंधी शासनादेश जारी भी कर दिया।  इसका लाभ प्रदेश में सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

दरअसल, मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी दी गई।तबादले के लिए कटऑफ डेट 31 मार्च 2025 को माना जाएगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप ‘ग’ कर्मचारियों के तबादले के लिए 13 मई 2022 के शासनादेश का पालन अनिवार्य होगा।

नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु

  • ग्रुप ‘क’ और ‘ख’ में अधिकतम 20% तथा ग्रुप ‘ग’ और ‘प’ में अधिकतम 10% कर्मचारियों के तबादले ही किए जाएंगे।
  • समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारी, जो किसी एक जिले में 23 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा।
  • जो कर्मचारी एक ही मंडल में 7 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें दूसरे मंडल भेजा जाएगा।
  • मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को तीन साल बाद अनिवार्य रूप से बदला जाएगा।
  • दायरे में न आने वाले समूह ग के कर्मचारियों का पटल जरूर बदला जाएगा।
  • समूह ग और घ का स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल से होगा। समूह क के अधिकारियों का उनके गृह जिले में तबादला नहीं होगा।
  • ग्रुप ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली से किए जाएंगे।हालांकि दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां चिकित्सा और देखभाल की सुविधा हो।

मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे इनके तबादले

  • समूह ‘क’ और ‘ख’ के तबादले विभागीय मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे।
  • तबादला सत्र के बाद समूह क के साथ ही समूह ख के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा।
  • समूह क व ख की तय सीमा से अधिक स्थानांतरण के लिए सीएम से अनुमति लेनी होगी।
  • समूह ग व घ के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना होगा।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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