UP में होली पर परिवहन विभाग का सख्त एक्शन प्लान, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवरस्पीडिंग पर होगी कार्रवाई, जानें नए नियम

होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइविंग के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 28 फरवरी से अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी।
UP में होली पर परिवहन विभाग का सख्त एक्शन प्लान, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवरस्पीडिंग पर होगी कार्रवाई, जानें नए नियम

लखनऊ: होली के त्योहार पर घर जाने वालों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। सड़कों पर ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होली के दौरान सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यात्रियों के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था करना था।

यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसें

बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने जानकारी दी कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, विशेष रूप से दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होली खत्म होने के बाद वापसी की यात्रा के लिए भी दिल्ली, जयपुर और कानपुर से पूर्वी यूपी के शहरों के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध रहेंगी।

सख्त नियम और निगरानी

परिवहन विभाग ने सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवरों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है ताकि ड्राइवर को थकान के कारण कोई हादसा न हो। किसी भी बस को बिना इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ईटीएम) के संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, कुछ नियम और भी सख्त किए गए हैं:

  • शराब पीकर ड्राइविंग: नशे में वाहन चलाने वालों की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का नियमित उपयोग किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
  • ज्वलनशील पदार्थ: बसों में गैस सिलेंडर या कोई अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
  • जांच अभियान: सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
  • अनफिट बसें: किसी भी अनफिट बस को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को रोके जाने पर यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। परिवहन निगम तत्काल एक वैकल्पिक बस की व्यवस्था करेगा ताकि यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश

सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया है। होली के दौरान सात दिनों तक कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। सभी अधिकारियों को आम लोगों के फोन कॉल उठाने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार के दौरान किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो।

Shyam Dwivedi
लेखक के बारे में
Shyam Dwivedi

7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समाचार, घटनाओं, और मुद्दों की जानकारी देता है, उनकी जांच करता है, और उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम श्याम बिहारी द्विवेदी है और मैं पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। View all posts by Shyam Dwivedi →
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