MP Board: कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, परीक्षा में लापरवाही पर 4 निलंबित, 3 को नोटिस

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भोपाल/भिंड, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है।मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल (MP Board of Secondary Education)  द्वारा आयोजित अटेर के जलपुरा में एमपी डीएड परीक्षा केंद्र पर नकल कराने के मामले में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 3 को नोटिस भी जारी किए है।कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष और  प्रेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।वही हाईस्कूल परीक्षा में नकल कराये जाने पर 4 वीक्षकों को भी निलंबित कर दिया है।

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दरअसल, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल (MP Board of Secondary Education)  द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2022 में परीक्षा केन्द्र क्र.138022 एमपी डीएड कॉलेज जलपुरा पर 5 मार्च 2022 को परीक्षा के दौरान पाया गया कि परीक्षा केन्द्र के कक्ष क्र.3 में नियुक्त किये गये वीक्षकों के अतिरिक्त 4 व्यक्ति परीक्षार्थियों को नकल कराते हुए CCTV VIDEO रिकार्डिंग में पाये गये।इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने एमपी डीएड कॉलेज जलपुरा के केन्द्राध्यक्ष  प्रमोद कुमार ओझा उमावि शिक्षक और सहायक केन्द्राध्यक्ष  रामवीर सिंह सीरोठिया उमावि शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  उक्त कृत्य के लिए सिविल सेवा आचरण 1966 के तहत दण्डनीय है जिसके लिए परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत 2 वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकने की क्यों ना कार्यवाही प्रस्तावित की जावे अपना स्पष्टीकरण समक्ष में तत्काल उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) डॉ सतीश कुमार एस ने एमपी डीएड कॉलेज जलपुरा केन्द्र क्र.138022 के प्रेक्षक  धर्मेन्द्र सिंह परमार को परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि  आपका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण 1966 के तहत दण्डनीय है जिसके लिए परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावे। आप अपना स्पष्टीकरण समक्ष में तत्काल उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरिभुवन सिंह तोमर ने CCTV VIDEO रिकार्डिंग में पाये जाने पर चार वीक्षिकों  पवन सिंह राठौर प्राशि शामावि बघेलनकापुरा (तरसोखर),  निखिल मिश्रा प्रा शि शाप्रावि बागकापुरा (मनेपुरा),  कुलदीप सिंह भदौरिया सशि शाप्रावि कछियाना (मनेपुरा) एवं  विकास कटारे प्राशि शामावि मनेपुरा को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीली नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना एवं परीक्षा अधिनियम 1937 का उल्लंघन पर निलंबित किया जाकर मुख्यालय डाइट भिण्ड किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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