
Police arrested a husband-wife duo for illegally selling foreign liquor
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के बाद मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है| इस बीच सरकार ने सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया हैं। इसके अलावा तीन मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का फैसला लिया गया है|
वाणिज्यिक कर विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं| विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने आदेश जारी करते मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को लिखा है कि मध्य प्रदेश में नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉक डाउनलोड के कारण शराब और भांग दुकानों को बंद रखा जाएगा। राष्ट्रीय विपदा कोरोनावायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत 20 अप्रैल 2020 तक मध्य प्रदेश की सभी मदिरा एवं भांग की दुकानें बंद रहेगी।
बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने सिनेमाघरों, शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया था। लॉक डाउन बढ़ने के कारण अब विभाग ने 20 अप्रैल तक शराब और भांग की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं सिनेमाघर तीन मई तक बंद रहेंगे|
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