मप्र में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार का यह है प्लान

मप्र में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार का यह है प्लान

भोपाल| निवेशकों को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार नियमों में सरलीकरण कर रही है| इसी क्रम में उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न 40 प्रकार की अनुमतियां न्यूनतम समय अवधि में दी जाएंगी। इनमें से 25 सेवाओं की अनुमति तत्काल तथा अन्य 15 सेवाओं की अनुमति निर्धारित समय अवधि में प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि अब प्रदेश में उद्योग स्थापित करना और अधिक आसान होगा। उद्योग स्थापित करने के लिए 40 प्रकार की अनुमतियां न्यूनतम समय अवधि में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा और उसके लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। सेवाओं का समय अवधि में प्रदाय न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान होगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
सीएम ने कहा कि निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में किए जा सकेंगे। आवेदन लोक सेवा केंद्र, समाधान एक दिवस, कॉमन सर्विस सेंटर, विभागीय पोर्टल तथा इन्वेस्ट पोर्टल पर किए जा सकेंगे। संबंधित सूचना का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तथा अनुमति भी इसी माध्यम से निवेशकों को मिल जाएगी।

तात्कालिक सेवाओं की तुरंत अनुमति
बैठक में बताया गया कि निवेश के लिए दी जाने वाली 40 अनुमतिओं में से 25 सेवाओं की अनुमति तत्काल पोर्टल से जारी कर दी जाएगी। इसके लिए पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी तथा दस्तावेज स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर स्वीकार होंगे। इनमें वृत्ति कर अधिनियम के तहत पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस, कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना, दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन एवं नवीनीकरण, पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन, नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदाय एवं नवीनीकरण, नवीन विनिर्माता अनुज्ञप्ति प्रदाय एवं नवीनीकरण, भूमि आवंटन (आशय पत्र), मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, गैर-नियोजित क्षेत्र में कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि के लिए भूमि का परिवर्तन, फायर एन.ओ.सी. आदि सेवाएं शामिल होंगी।

25 सेवाओं की 7 से 15 दिन में अनुमति
निवेश अनुमतियों के अंतर्गत 15 सेवाओं की अनुमति 7 से 15 दिवस में जारी की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित अवधि में स्वीकृति जारी नहीं करता है, तो इसके पश्चात इन्वेस्ट पोर्टल द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

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