भोपाल: संशोधित आदेश जारी, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

भोपाल: संशोधित आदेश जारी, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी भोपाल में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में संशोधन किया गया है। कलेक्टर ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए किराना और सांची मिल्क पार्लर को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा 20 सितंबर को जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 09 के संबंध में स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं बाकी पाबंदियां 20 सितम्बर को जारी आदेश अनुसार यथावत रहेंगे।

बता दें कि बीते दिनों जारी आदेश में कहा गया था कि सभी दुकानें रात 8:00 बजे बंद करना होंगी। सिर्फ केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान की दुकानें रात 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। इसके बाद अब बुद्वार को संसोधित आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।

पूर्व में जारी किये गए थे यह आदेश

Gaurav Sharma
लेखक के बारे में
Gaurav Sharma

निदेशक और संपादक

पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →
Follow Us :GoogleNews