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अब इन दिनों में नहीं खुलेगी मांस की दुकानें, नियम तोड़ा तो पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई, आदेश जारी

Written by:Sushma Bhardwaj
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नगर निगम ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इन दिनों में दुकाने बंद रखनी ही होगी, आदेश की अवहेलना करते हुए यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुये इन दिनों में पाया गया, तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्रवाई की जावेगी
अब इन दिनों में नहीं खुलेगी मांस की दुकानें, नियम तोड़ा तो पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई, आदेश जारी

notice issued to collector riwa and DEO

BHOPAL NEWS : आगामी पर्व चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती एवं बुद्ध जयंती पर निगम सीमा में मांस विक्रय की दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी। भोपाल नगर-निगम ने आदेश जारी कर दिया है।

इन दिनों बंद रहेगी दुकानें 

नगर निगम ने आदेश जारी किया है जिसमें इन खास दिनों में दुकाने बंद रखी जाएगी, नगर निगम ने चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती एवं बुद्ध जयंती पर  निगम सीमा में मांस विक्रय की दुकाने पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। आगामी रविवार, 30 मार्च 2025 को चैती चांद, रविवार, 06 अप्रैल 2025 राम नवमी, गुरूवार, 10 अप्रैल 2025 महावीर जयंती तथा सोमवार, 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समस्त मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी।

निर्देशों का करना होगा कड़ाई से पालन 

नगर निगम ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इन दिनों में दुकाने बंद रखनी ही होगी, आदेश की अवहेलना करते हुए यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुये इन दिनों में पाया गया, तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्रवाई की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मांस विक्रेता की होगी।
Sushma Bhardwaj
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