त्योहारों पर कार्बाइड गन चलाई तो होगी कार्रवाई, भोपाल पुलिस का सख्त आदेश

दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान हादसों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और देसी संशोधित पटाखों पर 2 महीने का बैन लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
भोपाल में कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर बैन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

भोपाल में आगामी दीपावली और दूसरे त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने खतरनाक कार्बाइड गन और कार्बाइड के धमाकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम आम जनता की सुरक्षा और गंभीर हादसों को रोकने के लिए उठाया है।

दरअसल त्योहारों के समय कुछ लोग अवैध रूप से पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लोहा, स्टील और PVC पाइपों में खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भरकर बहुत तेज आवाज पैदा की जाती है। इन कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैम्प को बनाने, असेंबल करने और बेचने की आशंका को देखते हुए यह सख्त रोक लगाई गई है। पुलिस का मकसद त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना है।

अगले दो महीने तक रहेगा प्रतिबंध

यह नया आदेश अगले दो महीने तक पूरे भोपाल पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के देसी और खतरनाक उपकरणों के इस्तेमाल से आम नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है।

देसी तरीके से बनाए गए इन उपकरणों से निकलने वाली आवाज और धुआं लोगों को गंभीर बीमारियों की चपेट में भी ले सकता है। इसके अलावा इनसे आंखों में चोट लगने का भी भारी जोखिम रहता है। प्रशासन किसी भी सूरत में त्योहारों की खुशी को मातम में बदलते नहीं देखना चाहता इसलिए समय रहते यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

भीड़भाड़ वाले इलाकों में जानलेवा साबित हो सकता है कार्बाइड का इस्तेमाल

प्रशासन के मुताबिक कार्बाइड के धमाकों से आग लगने और भारी विस्फोट होने की संभावना रहती है जिससे सरकारी और निजी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। भीड़भाड़ वाले बाजारों, पुरानी बस्तियों के संकरे रास्तों और जहां बच्चे मौजूद हों, वहां ज्वलनशील गैस और कैल्शियम कार्बाइड का गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई

भोपाल पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा सबसे ऊपरी प्राथमिकता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त वैधानिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Bhopal

Bhawna Choubey
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पत्रकारिता मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। तथ्यों की पड़ताल, महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना और निष्पक्ष खबरों के जरिए लोगों की आवाज़ बनना मेरी पत्रकारिता की पहचान है। View all posts by Bhawna Choubey →
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