भारतीय रेल की सौगात, सफर के दौरान घटना होने पर उसका इलाज “बीमा” से होगा, करना होगा ये काम

योजना पूरी तरह वैकल्पिक है, बीमा सुविधा लेने के इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा तथा टिकट किराए एवं बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।
Indian Railways OTIS

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ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों के साथ अगर किसी तरह की घटना होती है, तो उसका इलाज बीमा के तहत होगा, पर इसके लिए यात्री को आरक्षण काउंटरों से टिकट लेना होगा। भारतीय रेल जल्द ही लाखों-करोड़ों यात्रियों के लिए यह सुविधा लेकर आ रहा है। रेलवे के मुताबिक वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है, जो कि 27 अक्टूबर से शुरु हो जाएगा। यात्री को टिकट लेने के दौरान मात्र 45 पैसे अधिक देने होंगे, जिससे कि 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा।

दरअसल भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का विस्तार आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए भी किया जा रहा है। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर उपलब्ध होगी। इससे पहले यह सुविधा IRCTC के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध थी।

45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर 

योजना के तहत मात्र 45 पैसे प्रति यात्री (सभी करों सहित) के प्रीमियम पर रेल दुर्घटना अथवा पॉलिसी में निर्धारित अप्रिय घटनाओं की स्थिति में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के लिए ₹10 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए ₹7.50 लाख तक, अस्पताल में उपचार हेतु ₹2 लाख तक तथा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹10,000 तक का बीमा लाभ निर्धारित शर्तों के अनुसार देय होगा। बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की निर्धारित शर्तों एवं पात्रता के अनुसार किया जाएगा।

इन यात्री टिकटों पर मिलेगी सुविधा 

पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ मधुर वर्मा ने बताया कि यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी एवं आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर लागू होगी। सामान्य एवं अनारक्षित टिकटों तथा बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

योजना पूरी तरह वैकल्पिक 

योजना पूरी तरह वैकल्पिक है। बीमा सुविधा लेने के इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा तथा टिकट किराए एवं बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी का विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्री बीमा कंपनी के पोर्टल पर नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

वंदना झा की रिपोर्ट 

Atul Saxena
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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