भोपाल रेल मण्डल ने 09 महीने में बेटिकिट यात्रियों से कमाए करीबन 40 करोड़

पश्चिम मध्य रेल्वे के भोपाल रेल मण्डल ने अप्रैल से दिसम्बर 2025 तक कुल 4.75 लाख मामले पकड़े और जुर्माना वसूला।
Railway fine

West Central Railway fine vendors

पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल ने यात्री गाड़ियों एवं स्टेशनों पर समय-समय पर चलाए गए टिकट जांच अभियानों में चालू वित्तीय वर्ष के नौ माह में अप्रैल से दिसम्बर 2025 तक कुल 4.75 लाख मामले पकड़े और अतिरिक्त किराया व जुर्माना सहित कुल 30 करोड़ 48 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया है।

दिसंबर में रिकार्ड तोड़ वसूली 

जबकि केवल दिसम्बर माह कि बात करें तो भोपाल मण्डल के टिकट निरीक्षकों ने टिकिट जाँच अभियान से बिना टिकिट,अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 58,732 मामलें से रेलवे ने 3 करोड़ 77 लाख रुपये का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया है।

रेल्वे की अपील 

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना टिकट यात्रा ना करें। उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वाणिज्य विभाग एवं आरपीएफ के समन्वय से पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के उद्द्येश्य से ट्रेनों में टिकट चैकिंग अभियान आगे भी चलाये जाते रहेंगे।

बिना टिकिट यात्रा जुर्म 

बिना टिकट यात्रा करने पर भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार जुर्म है, इसके लिए जुर्माना (न्यूनतम ₹250) और उस दूरी का किराया भरना पड़ता है, और बार-बार या धोखाधड़ी से यात्रा करने पर 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है।
Sushma Bhardwaj
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