MP News : क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना? किसानों को किस तरह मिलेगा लाभ? सब कुछ जानिए यहां

MP News : क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना? किसानों को किस तरह मिलेगा लाभ? सब कुछ जानिए यहां

Chief Minister Krishak Mitra Yojana : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’ शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। इससे हजारों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। शिवराज सरकार के इस फैसले को चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा मास्टरस्टोक माना जा रहा है।

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन किया गया है।  इससे पहले अगस्त में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Kisan Samman Nidhi) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6 हजार रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दी गई थी। वही हाल ही में सीएम ने फसल क्षति का सर्वे करवाकर राहत राशि देने का भी ऐलान किया है।

सुत्रों की मानें तो इन सारे फैसलों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ आए दिन किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार से सवाल पूछ रही है, ऐसे में बीजेपी या शिवराज सरकार 2018 की तरह कोई नुकसान झेलने के मूड में नहीं और अपना फोकस किसानों पर बनाकर रखें हुए है, यही कारण है कि आए दिन किसानों के हित में बड़ी बड़ी घोषणाएं और फैसले लिए जा रहे है, हालांकि चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा यह भविष्य में पता चलेगा।

जानिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का किस तरह मिलेगा लाभ

  • मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।
  • प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
  • योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा।
  • विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
  • योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
  • पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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