
Contract employees of electricity department : बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई है। ये वो कर्मचारी हैं जिनका चयन आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के नियमित पद पर हुआ है, लेकिन इन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण देने से विभाग ने इनकार कर दिया। अब अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि उन्हें राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में मिलने वाला 20 % आरक्षण दिया जाएगा।
बता दें कि 5 जून 2018 नीति अंतर्गत प्रावधान है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर बिजली विभाग में चयनित संविदा कर्मचारियों को राज्य शासन की नीति अनुसार 20% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जिससे चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। अब इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। इसी के साथ बिजली कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण मान्य करने की मांग की है।
बता दें कि नियम के मुताबिक प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित होने का प्रावधान है। इस नीति के अतंर्गत किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण सुविधा का लाभ सिर्फ एक बार ही मिल सकता है और नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत उसे पुनः लाभ की पात्रता नहीं होती है।
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पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

