प्रदेश की सभी मंडी समितियां भंग, सहकारिता पर भी लटकी तलवार

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भोपाल। प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी मंडी समितियों को भंग कर दिया है। साथ ही सहकारिता की समितियों पर भी तलवार लटकी है। जिसको लेकर कभी भी आदेश आ सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11 के अंतर्गत गठित मंडी समितियों द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 13(2)के प्रावधान अनुसार कार्यकाल पूर्ण लिए जाने के फलस्वरूप मंडी अधिनियम धारा 57 में विहित प्रावधान तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुक्रवार को प्रदेश की करीब 124 मंडियों की समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। जिसके तहत मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य अब पूर्व की श्रेणी में आ गए है। साथ ही बोर्ड ने इन मंडियों की बागड़ोर अनुविभागीय अधिकारियों को सौंप दी है। मंडी समितियों के भंग होने के बाद अब सहकारिता समितियों पर भी तलवार लटकी है। जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार एक दो दिन के अंदर इन समितियों को भी भंग करने का आदेश जारी कर सकती है।

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