मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट, धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं होंगे धरना प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट,  धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं होंगे धरना प्रदर्शन

KODERMA, SEP 19 (UNI):-Security forces maintaining vigil after a clash during the emersion procession of Lord Vishwakarma in Koderma district of Jharkhand on Wednesday.UNI PHOTO-17U

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टरों ने धारा 144 के अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। धारा 144 लागू होने के बाद जिले में आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे। अशोकनगर में धारा 144 लागू किए जाने के बाद भारतीय युवा मोर्चा आंदोलन के लिए अड़ा हुआ है। मोर्चा का आरोप है उनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। 

दरअसल, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019  लागू होेने के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली और अलीगढ़ में कई जगह हिंसा भी हुई जिसमें जानमाल को नुकसाल पहुंचा था। प्रदेश के किसी भी जिले में ऐेेसे हालात न बने इसलिए विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस के इनपुट मिला है कि धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब होने की संभावना है। जिससे मद्देनज़र सभी प्रदर्शनों की अनुमति रद्द कर दी गई है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। लेकिन कलेक्टर ने अनुमति रद्द करदी। जिससे प्रदर्शनकर्ता काफी नाराज़ हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन को दबावे को लिए ऐसा किया जा रहा है। 

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