चिटफंड कंपनियों पर होशंगाबाद कलेक्टर का एक्शन, संपत्ति कुर्की के आदेश, करोड़ों की होगी वसूली

होशंगाबाद कलेक्टर

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश में पूरे MP में चिटफंड कंपनियों (chit fund companies) के विरूद्ध कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में होशंगाबाद में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। होशंगाबाद कलेक्टर (Hoshangabad Collector)  ने 4 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए है।कंपनियों से 3 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वसूल होगी।

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दरअसल, होशंगाबाद कलेक्टर  धनजंय सिंह ने पीड़ितो की शिकायतों पर कार्यवाही कर इटारसी शहर में संचालित ऐसी 4 चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने और कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज करने के आदेश पारित किए है। न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

होशंगाबाद कलेक्टर के आदेश के बाद इन चिटफंड कंपनियों से कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली की जाएगी। इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

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होशंगाबाद कलेक्टर ने इसी तरह इटारसी शहर में ही संचालित यू एस के इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एम जे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी श्री भूपेंद्र कुमार साहू, एमडी दिलीप कुमार साहू, जीएम विपुलकुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध के निक्षेपकों हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की गई है।

होशंगाबाद कलेक्टर ने प्रत्येक अनावेदक कंपनी पर 1-1 हजार रुपए के जुर्माना के साथ ही प्रत्येक डायरेक्टर को तीन-तीन माह की सजा एवं पूर्व तथा वर्तमान डायरेक्टर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली से 39 लाख 96 हजार 900, UAS के इंडिया लिमिटेड इंदौर से 1 करोड़ 88 लाख 55 हजार 856 एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर से 1 करोड़ 8 लाख 72 हजार 900, साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड 23 लाख 89 हजार 265 इस प्रकार कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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