MP News: अग्निवीरों को पुलिस-जेल और वन रक्षक भर्ती में 20% आरक्षण, GAD ने जारी किए ये निर्देश, कैबिनेट में हुआ था फैसला

MP Agniveer Reservation: वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण, मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद जीएडी ने जारी किया आदेश, आबकारी, वन, जेल और गृह विभाग में आरक्षण का कोटा तय, पुलिस, जेल और वन रक्षक भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
MP Mantralay

मध्य प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भर्ती में अग्निवीर श्रेणी के पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन रिक्त पदों को नियमानुसार अन्य योग्य उम्मीदवारों के माध्यम से मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बता दें कि 29 सितंबर 2026 को मोहन कैबिनेट बैठक में पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया गया था। इसके तहत गृह, जेल, वन और आबकारी विभाग में कोटा तय किया गया था।

विभिन्न विभागों में आरक्षण का वर्गीकरण

गृह विभाग (आरक्षक – सामान्य ड्यूटी)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 10%
  •  भूतपूर्व सैनिक: 5%

गृह विभाग (आरक्षक – वि.स.बल)

  • अग्निवीर: 20%
  •  होमगार्ड: 10%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

जेल विभाग (जेल प्रहरी)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 15%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

वन विभाग (वन रक्षक)

  • अग्निवीर: 20%
  •  होमगार्ड: 15%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी आरक्षक)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 10%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

MP GAD Order Agniveer Reservation

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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