सरकार का बड़ा फैसला, जिला और जनपद पंचायतों में प्रशासक नियुक्त

सरकार का बड़ा फैसला, जिला और जनपद पंचायतों में प्रशासक नियुक्त

भोपाल| कोरोना संकट काल के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है| सरकार ने जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सोमवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं|

राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायतों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला पंचायतों के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप पूर्व में प्रशासकीय समितियों के गठन के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है।

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