राज्य शासन ने तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया, पदस्थापना आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि की गई पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए होंगी।
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मध्य प्रदेश शासन ने तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर्स की प्रमोशन लिस्ट जारी की है, शासन ने इन सभी को उच्च वेतनमान के साथ नै जगह पदस्थ किया है और कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं, प्रमोशन का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये हैं।

पदोन्नति के साथ नया ग्रेड पे लागू 

MP GAD ने पदोन्नति आदेश में बताया कि अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान पीबी – 3, 15,600 – 3900 + 5400/-  ग्रेड पे में पदोन्नत किया जाता है ये ग्रेड पे मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम – 2017 में दर्शाई गई पे मेट्रिक्स लेवल 12 में आती है।

GAD के आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु  

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि की गई पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी। GAD ने अपने आदेश में कहा है कि पदोन्नत किये गए शासकीय सेवक को वेतन निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नितं 2025 के नियम 13 के तहत आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग का पदोन्नति आदेश 

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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