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मप्र पंचायत चुनाव 2021: उम्मीदवारों को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को भी सौंपे काम

Written by:Pooja Khodani
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मप्र पंचायत चुनाव 2021: उम्मीदवारों को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को भी सौंपे काम

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) की तैयारियां जोरों पर चल रही है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लग सकती है।इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिये ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्राप्त निर्देश अनुसार, जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन ‘‘ऑलिन’’ एप्लीकेशन के माध्यम से भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई हैं। यह सुविधा अनिवार्य नही हैं अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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ऑनलाईन नाम निर्देशन भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी अर्थात ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए। निजी कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप पर ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं। इसके अलावा MP online कियोस्क पर तथा लोक सेवा केन्द्रों पर सेवा शुल्क 35 रूपये प्रति नॉमीनेशन फार्म संलग्नक सहित एवं 5 रूपये प्रति प्रिंट आऊट पर कर सकते हैं तथा RO कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर यह निःशुल्क किया जा सकता हैं।

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव (Secretary of State Election Commission)  जामोद ने पत्र के माध्यम से बताया कि इन सदस्यों को अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाईन नाम निर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि यह सुविधा अनिवार्य नहीं है। परंतु अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियो को ऑनलाईन लाभ देने के लिए सुविधा केन्द्रों की स्थापना, निर्धारित शुल्क की जानकारी, प्रशिक्षण व्यवस्था और अभ्यर्थियों एवं रिर्टनिंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।उल्लेखनीय हैं कि, पंचायत आम निर्वाचन के लिये ‘‘ऑलिन’’ एप्लीकेशन केवल जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिये ही हैं।

ये रहेगा समय

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केवल जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के सदस्यों के लिए ही यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी। ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय प्रात: 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं नाम निर्देशन की अंतिम तारीख को प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाईन नाम निर्देशन करते समय मोबाईल फोन, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के संबंध में शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदान सूचि में नाम दर्ज होने संबंधी जानकारी और प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद पास रखने की आवश्यकता होगी। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर MP Online कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जमा किए जा सकेंगे।

अधिकारियों में बांटे काम विभाजन

सीहोर कलेक्टर (Sehore Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिगत अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है इसके साथ ही सहयोग के लिए अधिकारी, कर्मचारियों की भी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें।कार्य की प्रगति से प्रति सप्ताह कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा जाएं। प्रत्येक अधिकारी भेजे गए ज्ञापनों एवं कार्य से संबंधित नस्तियों का संधारण अपने स्तर से करेंगे तथा निर्वाचन कार्य उपरान्त समस्त रिकार्ड जिला कार्यालय में जमा करावेंगे। समस्त नस्तियों उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत की जावेंगी। आवश्यक होने पर कर्मियों की ड्यूटी संशोधन किया जाना हो तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से संशोधित आदेश जारी किया जाये।

 

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