MP Promotion: पुलिस विभाग ने सूबेदार को रक्षित निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया, आदेश जारी

पदोन्नति आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिस सूबेदार/ प्रभारी रक्षित निरीक्षक ने मूलभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया हो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुए इसकी PHQ को भेजें यदि उसे फिर भी कार्यमुक्त किया जाता है तो इसकी जानकारी इकाई प्रमुख की होगी।
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मध्य प्रदेश शासन ने सूबेदार को रक्षित निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है और इसके आदेश जारी कर दिए हैं, पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी सूची में 168 पुलिस अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें पदोन्नति दी गई है।

पीएचक्यू भोपाल ने आदेश में बताया गया है कि सूबेदार/ प्रभारी रक्षित निरीक्षकों को आगामी आदेश तक रक्षित निरीक्षक के पद पर वेतनमान 9300-349800+4200 पे मेट्रिक्स लेवल 10 पर पदस्थ किया जाता है, आदेश में कहा गया है कि जिन्हें पदोन्नत किया गया है वे उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निलंबन और विभागीय जाँच की जानकारी PHQ को देनी होगी 

PHQ के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि पदोन्नत रक्षित निरीक्षक निलंबित हो या उसकी विभागीय जाँच चल रही हो और आरोप पत्र दिया गया हो अथवा किसी आपराधिक आरोप के आधार पर न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा हो तो उसकी जानकारी मुख्यालय को भेजें, यदि इन सबके बावजूद उसे कार्यमुक्त किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इकाई प्रमुख की होगी।

पुलिस मुख्यालय का पदोन्नति आदेश  

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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