MPPEB MPTET : चयनित शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार, धरने पर बैठे, मंत्रियों के चक्कर लगाने को मजबूर, कब होगा फैसला?

MPPEB MPTET : चयनित शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार, धरने पर बैठे, मंत्रियों के चक्कर लगाने को मजबूर, कब होगा फैसला?

MP Teacher Recruitment/MPTET Varg 3 : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पटवारियों के साथ अब चयनित प्राथमिक शिक्षकों ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सोमावर को शिक्षक वर्ग 3 में चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति के मांग को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए है। बता दें कि इन सभी कैंडिडेट्स की 21 अगस्त को नियुक्ति होनी थी, जो अबतक नहीं हुई है। दूसरी काउंसिलिंग में 6380 में 5498 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, अब भी 882 ओबीसी कैंडिडेट्स को नियुक्ति का इंतजार है।

जिले आवंटित, स्कूल चयनित, नियुक्ति का इंतजार

एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में चयनित शिक्षक अबतक नियुक्ति पत्र ना मिलने से नाराज हो गए है। खास बात ये है कि  प्राथमिक शिक्षकों को चयनित कर जिले आवंटित कर दिए, यहां तक की विद्यालय का भी चयन हो चुका है, लेकिन अबतक नियुक्ति पत्र नहीं मिले है, जिसके चलते उन्हें मंत्रियों के चक्कर लगाने पड़ रहे है,  और सीएम शिवराज सिंह चौहान से नियुक्ति की गुहार लगा रहे है।  हैरानी की बात तो ये है कि इन चयनित शिक्षकों में कई तो ऐसे हैं जो अपनी पुरानी नौकरी से इस नई नौकरी में आने के लिए इस्तीफा तक दे चुके हैं।

ये है पूरा मामला

प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की द्वितीय काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों में  882 ओबीसी वर्ग के नियुक्ति पत्र रोक लिए गए हैं, जिससे नाराज होकर  शिक्षक लंबे समय से लोक शिक्षण के सामने प्रदर्शन कर रहे है और आज बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इसमें विभिन्न जिलों से आई महिला शिक्षक भी शामिल है, जो अपने मासूम बच्चों को लेकर डीपीआई के सामने बैठकर प्रदर्शन में अपने हक की आवाज को बुलंद कर रही हैं ।इस पर लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश , सामान्य प्रशासन विभाग के 9 मई 2023 के आदेश के तहत रोके गए हैं ।

चयनित शिक्षकों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि जिला संवर्ग की भर्ती है , पर लागू नहीं होता  और कोर्ट के जिस 16 फरवरी वाले आदेश के हवाले से सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है , वह कोर्ट का आदेश उन भर्तियों के लिये है, जिन पर उच्च न्यायालय में आरक्षण संबंधी कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है , ना कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, ऐसे में अब इन शिक्षकों की नियुक्ति  सामान्य प्रशासन विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बीच अटक कर रह गई है।

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Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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