MPPSC: राज्यसेवा परीक्षा में आयु की गणना अब जनवरी 2019 से, मंत्री ने दिए आदेश

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भोपाल। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग 2019 की परीक्षा के लिए आयु गणना में गलती को अब सुधारा जा रहा है| आयु गणना के फॉर्मूले के चलते हजारों उम्मीदवार इस परीक्षा से वंचित रह जाते, इसका काफी विरोध हो रहा था| अब राज्य सेवा परीक्षा के लिए आयु की गणना एक जनवरी 2020 की स्थिति में की जायेगी| सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने विभाग के एसीएस को इस सम्बन्ध में तत्काल करवाई करने के निर्देश दे दिए हैं| 

परीक्षा से वंचित हो रहे आवेदकों ने सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह से मिलकर आपत्ति उठाई है। डॉ. सिंह ने इसे जायज मानते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस त्रुटि को सुधारा जाए और आयु की गणना एक जनवरी 2019 की स्थिति में की जाए।

दरअसल, राज्य लोकसेवा आयोग ने 330 पदों के लिए 14 नवंबर को विज्ञापन जारी किया है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख नौ दिसंबर है।  परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जा रही है। आरक्षित वर्ग के लिए लागू छूट को छोड़ राज्यसेवा में 21 वर्ष से 40 वर्ष के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। किनारे पर आकर खड़े उम्मीदवार आयुसीमा गणना के इस फॉर्मूले के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। परीक्षा 2019 की है तो आयु का हिसाब आने वाले वर्ष 2020 को आधार मान कर कैसे किया जा सकता है? इस आपत्ति के साथ पीएससी के फॉर्मूले का विरोध शुरू हो गया| मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 में आयु गणना एक जनवरी 2018 की स्थिति में की गई थी। जबकि मध्‍यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 में आयु गणना एक जनवरी 2020 की स्थिति में करने का प्रावधान रखा है। मंत्री गोविन्द सिंह ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को तत्काल करवाई के निर्देश दे दिए हैं| उन्होंने मना यदि ऐसा ही रखा जाता है तो कई पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे, इसलिए इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए।  

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