National Consumer Day : उपभोक्ता अधिकारों की ओर एक कदम, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं

ये दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। उन्हें जानकारी मिलती है कि बाज़ार संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सहायता और शिकायत निवारण प्रक्रिया है, जो उनकी मदद के लिए बनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच संतुलन बनाए रखना है ताकि दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें और एक स्वस्थ ईमानदार बाजार व्यवस्था का निर्माण हो सके।
National Consumer Day

National Consumer Day : आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। ये दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और बाजार में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा मिल सके।

आज के दिन सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है ‘उपभोक्ता ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है…राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक बधाई। यह उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। यदि उपभोक्ता सजग हो, तो बाजार में गुणवत्तापूर्ण सेवा, सुविधा व उत्पाद प्राप्त होगा साथ ही आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी।’

क्यों मनाया जाता है National Consumer Day

भारत में हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें शोषण, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने का प्रावधान करता है।

उपभोक्ता अधिकारों के सशक्तिकरण का दिन

यह दिन बाजार में उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते हैं तो वे बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कानूनी सहायता और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराए गए हैं जिससे वे विभिन्न मुद्दों का समाधान पा सकते हैं।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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