
Attendance Register Information Under RTI in Madhya Pradesh : अब मध्यप्रदेश में RTI के दायरे में अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी दी जाएगी, राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर आम जनता को हक़ है कि वे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति की जानकारी ले सके, राहुल सिंह ने कहा कि अगर जानकारी छुपाई गई तो बिना कार्यालय आए सैलरी लेने वालों का रास्ता हो और आसान हो जाएगा।
विधायकों और सांसदों की उपस्थिति की जानकारी दी जा सकती है तो अधिकारियों की क्यों नहीं
आयोग ने माना कि अटेंडेंस रजिस्टर रिकॉर्ड और सूचना RTI अधिनियम की श्रेणी में रखा जाए, आयोग का तर्क है कि अगर विधायकों और सांसदों की उपस्थिति की जानकारी दी जा सकती है तो अधिकारियों की क्यों नहीं, आयुक्त राहुल सिंह ने माना कि उपस्थिति पंजी की जानकारी बाहर आने से शासकीय कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक कसावट भी सुनिश्चित होगी, सूचना आयुक्त ने कहा उपस्थिति पंजी आम आदमी की पहुंच में होने से नियम विरुद्ध कार्यालय से गायब रहने वाले अधिकारियों पर रोक लगेगी,आयोग ने लोक सूचना अधिकारी और तीसरे पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति पंजी से निजता पर अतिक्रमण का मामला नहीं बनता, राहुल सिंह ने कहा कि आज तक शासकीय कार्यालय में अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी देने से व्यक्तिगत नुकसान का कोई मामला नहीं आया है, वही एक मामलें में आयोग ने उपस्थिति पंजी की जानकारी रोकने पर सहायक आयुक्त वाणिज्यकर विभाग पर ₹10000 का जुर्मानालगाया है, इस मामलें में आरटीआई के तहत एक कर्मचारी की उपस्थिति रजिस्टर से जानकारी मांगी गई थी लेकिन यह जानकारी यह कहकर नहीं दी गई कि यह आरटीआई के तहत नहीं आती।
