भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ ने पकड़े पटाखे और घरेलु गैस सिलेण्डर

भोपाल मंडल रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद हो तथा वे अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचें। नियमों का पालन कर यात्री स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा का वातावरण प्रदान करें।
RPF Operation Nanhe Farishte

RPF rescued 250 children under “Operation Nanhe Farishte

भोपाल मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार सघन निगरानी की जा रही है। दीपावली के समय यात्रियों द्वारा पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं साथ लाने के कारण कभी-कभी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनसे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। रेल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

रेल्वे के नियम 

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाड़ियाँ या पत्तियाँ साथ ले जाना अत्यंत खतरनाक है और भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है।

अब तक की गई कार्रवाई 

इस सघन जाँच अभियान के अक्टूबर माह में 08 अक्टूबर को भोपाल स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12197(भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी) में एक यात्री के पास से 12 आईटम कुल 28 पैकेटो (ज्वलनशील पटाखे सामग्री) अनुमानित कीमत लगभग 13,950/, 09 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 12854 अमरकंटक एक्सप्रेस में एक व्यक्ति के पास से 17 आईटम कुल 125 पैकेटो (ज्वलनशील पटाखे) अनुमानित कीमत लगभग 38,750/- रु बरामद, 09 अक्तूबर को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 02/03 पर एक व्यक्ति को बोरी में 4.450 किलोग्राम वजनी घरेलु गैस सिलेण्डर बरामद, 11 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में एक यात्री से 03 आईटम कुल 31 पैकेटो (ज्वलनशील पटाखे) अनुमानित कीमत लगभग 23,000/-, 11 अक्टूबर को भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म क्रमांक 06 इंट्री गेट चैंकिंग ड्यूटी पर तैनात द्वारा एक व्यक्ति संदिग्ध से 29 पैकेट विस्फोटक पटाखे एमआरपी कुल कीमत- 13,110/- रूप्यें जप्ती, 11 अक्टूबर को चार प्रकार के विष्फोटक पटाखे के बण्डल कुल कीमत 12,068/- एवं 11 अक्टूबर को भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 01 के वेटिंग हॉल बैगेज स्कैनर के पास एक व्यक्ति को थैले में घरेलु गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।

यात्रियों से अपील 

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर या अन्य विस्फोटक पदार्थ साथ न रखें। ऐसा करना स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य यात्रियों की जान के लिए भी आवश्यक है।

Sushma Bhardwaj
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