Sun, Dec 28, 2025

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें, 25 हजार रुपये का पुरस्कार पायें, जाने “राह-वीर” के लिए पात्रता, गाइड लाइन जारी

Written by:Atul Saxena
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राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें, 25 हजार रुपये का पुरस्कार पायें, जाने “राह-वीर” के लिए पात्रता, गाइड लाइन जारी

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करने वाले को सरकार न सिर्फ पुरस्कार देगी बल्कि सम्मान पत्र भी देगी, जी हाँ सहीं पढ़ा आपने,  गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राह-वीर को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा केंद्र सरकार की इस योजना को मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ भी लागू कर दिया है

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राह-वीर योजना की शुरुआत की है इसमें घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसके गोल्डन आवर( दुर्घटना से एक घंटे के अन्दर का समय) में उसे अस्पताल पहुंचाने वाले को राह वीर को पुरस्कृत करने की योजना है जिससे लोग आगे आयें और  दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाई जा सके।

MP में लागू है “राह-वीर” योजना 

सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार “राह-वीर” योजना एमपी में भी लागू की गई है। योजना की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गाइड लाइन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले ‘राह-वीर’ को 25 हजार रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इसके साथ ही चुने हुए राह-वीरों में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे।

कौन बन सकता है “राह-वीर” ये है पात्रता

कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति “राह-वीर”  योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है जिससे घयाल्की जन बच सके यही राह-वीर का संकल्प होना चाहिए ।

“राह-वीर” चुने जाने की ऐसी रहेगी प्रक्रिया 

इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी प्रति संबंधित “राह-वीर” को भी भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीएमएचओ, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल होंगे। ये समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी देगी। चुने हुए राह वीर को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया जाएगा।

अधिकतम 5 प्रकरणों में दिया जा सकेगा अवार्ड

योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है। “राह-वीर” की जानकारी केवल अवार्ड प्रदाय के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। एक “राह-वीर” को वर्षभर में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले सम्मान की राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।