होम आइसोलेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

होम आइसोलेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि घर पर आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन (Home isolation) में ही रखा जाए। इसके लिए उन्हें एक होम आइसोलेशन किट भी उपलब्ध कराई जाए जिसमें सभी आवश्यक सामग्री और दवाएं हों।

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संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास घर में आइसोलेटेड रहने की व्यवस्था हो, उसे होम आइसोलेशन (Home isolation) में ही रहने दिया जाए। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा मरीज की दैनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। उसे उपलब्ध कराई जाने वाली किट में निर्देश पुस्तिका, फीवर क्लिनिक के नंबर और पते, कोविड अस्पतालों की सूची तथा सभी आवश्यक दवाएं हों। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में कुल एक्टिव केसों के 60 प्रतिशत के मान से होम आइसोलेशन किट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय फीवर क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीज को ये किट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसी के साथ कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के पास डिजिटल थर्मामीटर और पल्सऑक्सीमीटर हो, इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है।

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Home isolation guideline

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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