पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। शनिवार 20 जून को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पिछली बार गिरफ्तारी में मिली राहत को बरकरार रखा गया है।
आज हुई सुनवाई में पुलिस की तरफ से केस डायरी सबमिट कर दी गई है। वहीं खान सर की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने के बाद पुलिस अब अगली तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसके अलावा खान सर पक्ष के दूसरे लोगों को नो कोर्सिव दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 25 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक उनके खिलाफी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई और बल प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
फायरिंग से जुड़ा है मामला
बता दें कि 2 जून की रात को खान ग्लोबल अकादमी के बाहर बवाल हुआ था। इसमें खान सर के दोनों गार्ड्स कर 2-2 राउंड फायरिंग करने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने FIR में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था। वहीं ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को आरोपित बनाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।
बिहार | कोर्ट ने शिक्षक खान सर को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका की सुनवाई में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ‘कोई कठोर कार्रवाई न करने’ के आदेश को बरकरार रखा है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2026
पक्षपात के लग रहे आरोप
इस मामले में रौशन आनंद ने आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी तेजी से हुई लेकिन नामजद किए जाने के बावजूद भी खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि रौशन आनंद के छोटे भाई का शव नेपाल की एक होटल में संदिग्ध स्थिति में मिला था। इसके बाद फैजल पर हत्या का आरोप भी लगाया गया था।






