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राशन कार्ड धारकों के लिए खबर, खाद्यान्न वितरण अनुपात में बदलाव, जनवरी से लागू, जानें अब किस तरह मिलेगा राशन का लाभ

Written by:Pooja Khodani
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्यान्न के मौजूदा अनुपात 1:4 को संशोधित कर 2:3 कर दिया गया है।इससे लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज पर असर दिखेगा।
राशन कार्ड धारकों के लिए खबर, खाद्यान्न वितरण अनुपात में बदलाव, जनवरी से लागू, जानें अब किस तरह मिलेगा राशन का लाभ

Bihar Free Ration Distribution: बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों के लिए माह जनवरी 2026 के खाद्यान्न वितरण चक्र में खाद्यान्न अनुमान्यता के संबंध में परिवर्तन किया है।इसके तहत जनवरी से नये अनुपात में लाभुकों को खाद्यान्न मिलेगा।वर्तमान में अंत्योदय एवं सामान्य श्रेणी के लाभुकों के लिए 1:4 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध होता है और अब नए साल से 2: 3 अनुपात से राशन का लाभ मिलेगा।बता दे कि केंद्र सरकार ने 1:4 के अनुपात  को 2:3 कर दिया है जिसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए है।

जनवरी से ऐसी रहेगी राशन की व्यवस्था

  • दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुकों को वर्तमान में खाद्यान्न का वितरण 14 के अनुपात में किया जा रहा है। इसमें अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 KG गेहूँ एंव 28 KG चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (1 KG गेहूँ ,4 KG चावल) का वितरण किया जा रहा है।
  • हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की मदवार मात्रा में परिर्वतन किया गया है ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुको को माह जनवरी 2026 के वितरण चक्र से खाद्यान्न का वितरण 1: 4 के स्थान पर 2:3 के अनुपात में किया जाएगा।
  • इस प्रकार से अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 KG खाद्यान्न (14KG गेहूँ एवं 21 KG चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 KG खाद्यान्न (2 KG गेहूँ एंव 3 KG चावल) का वितरण किया जाएगा।हालांकि दिसम्बर 2025 तक खाद्यान्न वितरण की पुरानी वाली ही व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

अन्त्योदय परिवारों को अधिक गेहूं, चावल कम

  • अब तक अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूं एवं 28 किलोग्राम चावल) तथा सामान्य श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल) दिया जा रहा है।
  • जनवरी से अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा सामान्य गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
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लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 9 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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