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राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक करा लें eKYC, वरना बंद हो सकता है लाभ मिलना, जानें डिटेल्स

Written by:Pooja Khodani
Published:
Ration Card e-KYC: बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी लाभुकों से 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से e-KYC करने के निर्देश दिए हैं।
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक करा लें eKYC, वरना बंद हो सकता है लाभ मिलना, जानें डिटेल्स

अगर आप बिहार के राशन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अगर आप मुफ्त राशन का लाभ लेते है और आपने अबतक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट करवा लें अन्यथा मार्च से मुफ्त राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड निरस्त/ब्लॉक किया जा सकता है। आप अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर ई-पॉस (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान या आंखों की पुतली) सत्यापन करा सकते हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार शासन ने ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की समय सीमा 28 फरवरी 2026 निर्धारित की है। ​बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग काम के सिलसिले में राज्य से बाहर (जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि) रह रहे हैं, उन्हें केवाईसी के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान निवास के पास की किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है e-KYC

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ का निरंतर लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है। केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्य सरकारों ने राशन का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (Electronic Know Your Customer) अनिवार्य कर दिया है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना हैं, ताकि पात्रों को राशन का लाभ मिल सकें। अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड में उन लोगों के नाम भी चलते रहते हैं या बने हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या पात्र नहीं है। इस प्रक्रिया के जरिए अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से काट दिए जाते हैं।
  • ई-केवाईसी यह एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें सत्यापन FPS पर बायोमेट्रिक से या राज्य पोर्टल पर OTP से (जहां उपलब्ध) किया जा सकता है। इसके लिए आधार और बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का निशान या चेहरा) की जरूरत होती है। इसमें प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करवाना होता है।

हेल्पलाइन नंबर

ई-केवाईसी प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी चाहिए तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों 1800-3456-194, 14445 और 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

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