MP : अधिकारी-कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अधिसूचना जारी, मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Government employees

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में अब जेल विभाग (jail department) में भी उच्च पद (high rank) पर पदोन्नति (promotion) दी जाएगी। दरअसल जेल विभाग ने इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसके बाद अब इसे जेल विभाग में भी लागू किया जा रहा है। सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है। जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के भी अधिकारी कर्मचारियों (MP Officers) को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।

दरअसल मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद हो गई है। जिसके कारण से अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिर्वित (retirement) किया जा रहा था। इस मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए शिवराज सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को उसका प्रभाव देने की व्यवस्था बनाई थी। सबसे पहले इसे गृह विभाग में लागू किया गया था। गृह विभाग में लागू करने के बाद इसे जेल विभाग में भी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अन्य विभागों के संबंध में भी कार्रवाई जारी है। जल्द इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा।

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इस मामले में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का कहना है कि अधिसूचना जारी करते हैं नई व्यवस्था लागू कर दी गई है अब जेल विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य पहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में उच्च पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी। इसके लिए अब आदेश दिए जा सकेंगे।

वहीं अधिकारियों को उचित पद का प्रभार देने के बाद अधिकारियों को न सिर्फ श्रेणी की वर्दी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें अधिकार का भी उपयोग करने की पात्रता रहेगी। हालांकि गृह विभाग के नियम की तरह ही उच्च पद के प्रभाव पर कार्य के दौरान उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही इस मामले में अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई दावा किया जा सकेगा।

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