Madhya Pradesh : नाईट कर्फ्यू हटा, प्रदेश में अब रात 11:30 बजे खुली रहेंगी शराब की दुकाने

Police arrested a husband-wife duo for illegally selling foreign liquor

Police arrested a husband-wife duo for illegally selling foreign liquor

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राजधानी सहित प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) खत्म करने के बाद अब शराब दुकानों (Liquor Shop) का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब शराब की दुकानें सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। आयुक्त आबकारी (Commissioner Excise) ने नई समय सारणी (New time table) के साथ दुकानें खोलने और बंद करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आयुक्त आबकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 4 जुलाई को जारी आदेश को निरस्त करते हुए आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार मदिरा भांग दुकानें खोली जाएंगी। देशी-विदेशी मदिरा  की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह आमद विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण संधारित किए जाने के लिए मदिरा दुकानों को सुबह 8:30 बजे से खोला जाएगा। मदिरा दुकान विक्रय 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक रहेगा।

बाहर 11:30 बजे तक कर सकेंगे मदिरा की बिक्री
आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट होटल रिसॉर्ट एवं क्लब बार लाइसेंस के तहत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश व एसपी का पालन करना अनिवार्य होगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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